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एनओसी के बाद ही निगम देगा परमिशन

6 वर्ष पहले
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नगरतथा ग्राम निवेश विभाग की एनओसी के बाद ही नगर निगम भवन अनुज्ञा देगी। इसमें हो रही देरी के कारण निगम प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। निगम आयुक्त डी सिंह ने बताया कि नजूल नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अनापत्ति के पश्चात ही नगर निगम द्वारा भवन अनुज्ञा प्रदान किया जाता है लेकिन भवन निर्माणकर्ता के द्वारा नजूल नगर तथा ग्राम निवेश एवं नगर निगम में भवन अनुज्ञा हेतु एक साथ आवेदन जमा किया जाता है और देरी के लिए निगम के उपर दोषारोपण किया जाता है।

आयुक्त सिंह ने बताया कि इस संबंध में महापौर मधुसूदन यादव द्वारा विभागीय समीक्षा मे दिए गए निर्देशानुसार भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में हो रहे अनावश्यक विलंब को दृष्टिगत रखते हुए भवन अनुज्ञा के आवेदन जमा करने के पूर्व आवेदक को स्वत: नजूल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

अवैध प्लाटिंग पर मौन

शहरमें अवैध प्लाटिंग का काम जोराे पर है, दूसरी तरफ निगम प्रशासन इसे लेकर उदासीन नजर रहा है। लोग ऐसे प्लाट्स पर निवेश कर रहे हैं और नियमों का हवाला देने वाला निगम मौन है। जबकि कई मामले निगम अधिकारियों के नॉलेज में भी है।