पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
सक्ती|शादी काप्रलोभन देकर युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीन ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियाेजन के अनुसार लवसरा की रहने वाली युवती को पास के गांव रायपुरा निवासी समाज के ही युगल किशोर साहू ने वर्ष 2013 में अपने प्रेम जाल में फांस लिया।

शादी का झांसा देकर उसने युवती का दैहिक शोषण किया। बाद में वह शादी करने की बात से मुकर गया। युवती द्वारा बाराद्वार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीन बीपी वर्मा ने युगलकिशोर को धारा 450,376(1) भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

कोर्ट का फैसला