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बगैर सूचना के स्वीपर को हटाने वाले हेडमास्टर को नोटिस

7 वर्ष पहले
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7 दिवस के भीतर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है

भास्करन्यूज|सक्ती

बिनाउच्च कार्यालय को अवगत कराए स्कूल से स्वीपर को काम से हटाना एक प्रधान पाठक को भारी पड़ गया है। प्रधान पाठक को नोटिस जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। मामला सक्ती ब्लाक अंतर्गत प्राथमिक शाला रेड़ा का है।

प्राथमिक शाला रेड़ा के प्रधान पाठक नंदकिशोर यादव को कलेक्टर कार्यालय से नोटिस जारी कर कहा गया है कि चंद्रिका बाई पति पारेश्वरनाथ गाड़ा प्राथमिक शाला रेड़ा में स्वीपर पद पर कार्यरत थी जिसे अभद्र व्यवहार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए नौकरी से निकाल दिया गया है। जबकि पूर्व में कलेक्टर ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी स्वीपर को निकालने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। कलेक्टर कार्यालय से जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रधान पाठक द्वारा किया गया यह कृत्य छग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरुद्ध है। प्रधान पाठक को 7 दिवस के भीतर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।

अनुपस्थित शिक्षक को भी नोटिस

जिलाशिक्षा अधिकारी आरएन हीराधर ने 11 सितंबर को सक्ती ब्लाक के स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरपालीकला के उच्च वर्ग शिक्षक देव प्रसाद चौबे पाठकान में हस्ताक्षर कर नदारद मिले, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। सात दिन के भीतर जवाब नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। गौरतलब हो कि उक्त शिक्षक द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में भी जिला पंचायत सीईओ जिला शिक्षा अधिकारी को गलत जानकारी देकर स्वयं का नाम अतिशेष की सूची से हटवाया गया है।