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लापरवाह चालक को 6 माह की सजा

7 वर्ष पहले
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ओटगन(सिमगा) | लापरवाहीसे वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मारने के मामले में कोर्ट ने चालक को छह माह की सजा सुनाई तथा 500 रुपए का जुर्माना किया। सुहेला के समीप ग्राम रवेली में 25 मई 2012 को लापरवाही से वाहन चलाते हुए चालक छेदीलाल ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस पर चालक के खिलाफ धारा 304 की कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश अमित जिंदल ने आरोपी की जमानत खारिज करते हुए छह माह के कारावास तथा 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।