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एक ही परिवार के 4 सदस्यों को 7 साल का कारावास

7 वर्ष पहले
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इंडिका कार नहीं देने पर जलाकर मार डाला था।

भास्करन्यूज . दंतेवाड़ा

मायके से इंडिका कार नहीं दिलाने पर बहु को जलाकर मार डालने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मृतिका के सास-ससुर, पति देवर को 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट धनेश्वरी सिदार ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोष सिद्ध पाया। मामले में एजीपी क्षितिज दुबे ने अभियोजन पेश किया।

क्याहै मामला? : छिंदगढ़निवासी नूरबानो का निकाह 3 फरवरी 2005 को मस्तान पारा सुकमा निवासी मो. युसूफ कुरैशी के बड़े बेटे अनवर से हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से ही मृतिका के पति अनवर, ससुर युसूफ, सास गुलशाना, देवर सरवर कुरैशी दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। मायके से इंडिका कार दिलाने के नाम पर प्रताड़ित नूरबानो काफी दिनों तक मायके में ही रहने लगी। छोटी बहन के निकाह के आमंत्रण पर ससुराल पक्ष वाले मान-मनौव्वल के बाद आकर उसे साथ ले गए।

घटना के दिन 14 अप्रैल 2008 को नूरबानो ने अपने पिता को फोन कर बोली-मुझे बचा लो, ये लोग मार रहे हैं। उसी शाम ससुराल पक्ष से आरोपियों ने नूरबानो के परिजनों को फोन कर कहा कि तुम्हारी लड़की जल गई है, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, 80 फीसदी जली हुई नूरबानो को सामुदायिक हास्पिटल सुकमा से जगदलपुर रेफर किया गया। जगदलपुर हास्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दिए मृत्यु पूर्व बयान में मृतिका ने बताया कि दहेज के लिए उसके साथ मारपीट की गई और पीछे से तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। सिटी कोतवाली जगदलपुर में मर्ग कायम कर सुकमा थाने में केस स्थानांरित कर दिया गया। जहां केस डायरी मिलने पर जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।