ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रोक
ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रोक
सुकमा|माध्यमिकशिक्षा मण्डल की परीक्षाओं को देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर नीरज बनसोड़ ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से परीक्षाएं खत्म होने तक प्रतिबंध लगा दिया है।