आयोग ने बदला आदेश क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी
रायपुर| राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग ने जिला फोरम के एक आदेश को बदलते हुए 2 लाख क्षतिपूर्ति देने के फैसले को निरस्त किया।
मकान का एक विवाद फोरम तक पहुंच गया था। जिला फोरम में विवाद का फैसला सुनाते हुए बिल्डर को दो लाख मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था।
प्रकरण के अनुसार 7 मार्च 2011 को मरोदा निवासी ओमप्रकाश साव और महेंद्र कुमार साहू के बीच मकान बनाने को लेकर 21.90 लाख रुपए में इकरार हुआ। निश्चित समय पर मकान का सिर्फ एक चौथाई हिस्सा ही बना। इसमें भी घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया। इसे लेकर उनके बीच विवाद हो गया। प्रार्थी ने फोरम में याचिका लगाई। फोरम ने बिल्डर को निर्माण सामग्री लौटाने के साथ ही दो लाख रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के साथ ब्याज और 10 हजार वाद - व्यय देने का आदेश दिया था। बिल्डर ने आयोग में चुनौती दी थी। आयोग ने क्षतिपूर्ति देना ही गलत ठहरा दिया।