कंपनी के खिलाफ 59 हजार रुपए जुर्माना
रायपुर|चोरी गई गाड़ी के चालक के पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होने का हवाला देते हुए बीमा कंपनी ने क्लेम की राशि देने से इनकार कर दिया। इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर 59,465 रुपए का जुर्माना किया है। इसमें 27,465 रुपए मोटर साइकिल की बीमा की राशि, 20 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपए वाद व्यय शामिल है। इसके अलावा फोरम ने बीमा की राशि पर 7 फरवरी 2014 से रकम की अदायगी तक 9 फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज देने को भी कहा है।
रामसागर पारा निवासी कविता जायसवाल ने दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। इसकी अवधि 23 अगस्त 2012 से 22 अगस्त 2013 तक थी। एक दिन उन्होंने अपने भाई लव जायसवाल को गाड़ी में पेट्रोल भरवाने भेजा। वहां से गाड़ी चोरी हो गई। इसकी जानकारी फौरन बीमा कंपनी को दी गई। वहां से मांगे जाने वाले सारे दस्तावेज भी उन्हें दिए गए। बाद में वहां से एक पत्र आया कि गाड़ी जब चोरी हुई उसके भाई के हवाले थी। उसके भाई के पास मोटर साइकिल के लाइसेंस के स्थान पर लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है।
इसकी वजह से उनका क्लेम निरस्त किया जाता है। वहां से जवाब मिलने पर प्रार्थी ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका लगाई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने आदेश जारी किया है।