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पुराने नियमों से ही भर्ती के निर्देश

7 वर्ष पहले
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डीबीस्टार ने 24 अगस्त को पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी, कर्मचारियों ने शुरू किया विरोध शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। बताया गया था कि उच्च शिक्षा विभाग िजन नए नियमों के तहत कुलसचिव, उप-कुलसचिव और सहायक कुलसचिव की भर्ती कर रहा है, वह गलत है।

छत्तीसगढ़ पीएससी ने 26 अप्रैल को 17 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। इस बीच कर्मचारियों ने कुलपित को ज्ञापन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश विवि अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22) के अंतर्गत कुलसचिव के पदों को 25 प्रतिशत सीधी भर्ती और 75 प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाना है। जबकि छत्तीसगढ़ में नियमों में संशोधन कर कुलसचिव के पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरने का प्रावधान किया गया। कर्मचारियांे ने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत की। पहली पेशी में उच्च शिक्षा विभाग ने दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए तो दूसरी पेशी में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया। अब पुराने नियमों के तहत भर्ती के लिए कहा गया है।

^ नियमों का ध्यान नहीं रखा गया

कुलसचिव,उप-कुलसचिव और सहायक कुलसचिव पदों के लिए जारी विज्ञापन में पुराने नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र लिखकर पुराने नियमों के तहत ही भर्ती करने के लिए कहा है। जीपीपुरैना, अध्यक्ष,अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विवि