जनहित क्रांति पार्टी गैर कानूनी
रायपुर| राज्यसरकार ने जनहित क्रांति पार्टी नामक संगठन को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित करते हुए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। गृह विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार को मिली सूचनाओं के अनुसार यह संगठन आग्नेय अस्त्रों, विस्फोटकों और अन्य उपकरणों के इस्तेमाल को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है और लोक व्यवस्था, नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था में संकट उत्पन्न करता है।
यह संगठन विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त है जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है। संगठन पर प्रतिबंध अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख यानी आज 11 दिसम्बर से एक वर्ष के लिए लगाया गया है।