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ट्रक के इंजन की मरम्मत में दोष, 75 हजार जुर्माना

7 वर्ष पहले
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रायपुर| हाईवाके खराब हुए पंप को ठीक से सुधारकर नहीं देने पर उपभोक्ता फोरम ने मरम्मत खर्च ढाई हजार रुपए के विरुद्ध संबंधित कंपनी पर करीब 75 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। दल्लीराजहरा निवासी तरुण कुमार के हाईवा में तकनीकी खराबी गई थी। वह इसे लेकर भिलाई में मैकेनिक के पास गया। उसने पंप निकालकर रायपुर में छत्तीसगढ़ डीजल में बनवाने भिजवाया।

मरम्मत में ढाई हजार रुपए खर्च आया। लेकिन बनने के बाद पंप ट्रक में नहीं लगा। तरुण इसे लेकर फिर कंपनी पहुंचा लेकिन कंपनी ने कह दिया कि पंप सही है। तरुण ने इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।

फोरम की अध्यक्ष मैत्रेयी माथुर ने कहा कि कंपनी के काम के सेवा की निम्नता माना और पीड़ित को वाद मूल्य 22 हजार, मानसिक क्षति 50 हजार और दो हजार वाद व्यय देने का आदेश दिया।