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मकान दिया लौटाए पैसे, ढाई लाख का जुर्माना लगाया

7 वर्ष पहले
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रायपुर|सहारा ग्रुपने राजधानी रायपुर में हाउसिंग स्कीम लाने का लालच देकर लोगों से इनवेस्ट कराया। पैसा जमा होने के बाद लोगों को तो मकान ही मिला और ही पैसे लौटाए गए। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला फोरम के आदेश को मानते हुए सहारा ग्रुप को 9 फीसदी ब्याज के साथ करीब ढाई लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया। बोरिया रोड मोती नगर में रहने वाले प्रदीप अग्रवाल ने सहारा इंडिया परिवार के हाउसिंग स्कीम में इनवेस्ट किया। इसके तहत रायपुर में सहारा सिटी बसाया जाना था। उन्होंने 2005 में सहारा स्वर्ण रजत योजना 85750 रुपए जमा किए। 40 महीने में उन्होंने कुल 257254 रुपए जमा किए।

2008 में आखिरी किश्त 7146 रुपए जमा किया गया।

सहारा ग्रुप ने बाद में तकनीकी आधार पर योजना को ही रद्द कर दिया। इसके बाद भी कंपनी ने पैसे नहीं लौटाए। प्रदीप अग्रवाल ने 2012 में जिला उपभोक्ता फोरम रायपुर में वाद दायर किया। फोरम ने सहारा ग्रुप को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसे लौटाने का आदेश दिया। इसके खिलाफ सहारा ग्रुप ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आरएस शर्मा ने अपील पर सुनवाई करते हुए फोरम के आदेश को सही मानते हुए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया।