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टैक्स बकाया तो नहीं बनेगा फिटनेस प्रमाण पत्र

7 वर्ष पहले
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रायपुर| क्षेत्रीयपरिवहन दफ्तर में गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब ऑनलाइन पद्धति अपनाई जाएगी। गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए अब आरसी, स्मार्ट कार्ड, वैध बीमा प्रमाण पत्र और टैक्स की एनओसी के साथ ही पिछला फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें से एक भी दस्तावेज नहीं मिले तो प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों के अभाव में फोटोग्राफिक फिटनेस की सुविधा भी नहीं मिलेगी। आरटीओ रायपुर ने सभी गाड़ी मालिकों से अपील की है कि वे इन दस्तावेजों के साथ प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।