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काॅलोनी बनाने की अनुमति रद्द करने का आदेश खारिज

7 वर्ष पहले
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राजधानीरायपुर के संजय बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉलोनी निर्माण की अनुमति निरस्त करने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने और गलत दस्तावेज पेश करने के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दी गई थी। इसके खिलाफ याचिकाएं लगाई गई थी।

रायपुर के संजय बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसके संचालक संजय वाजपेयी ने अधिवक्ता बीपी शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में दो याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि कंपनी को स्वागत विहार और बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए राज्य शासन ने अनुमति दी थी। इसके बाद सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए कंपनी को दी गई अनुमति रद्द कर दी गई। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी दौरान शासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा और गलत दस्तावेज पेश कर अनुमति प्राप्त करने के मामले की जांच के लिए आरडीए के चेयरमैन अलेक्स पॉल मेनन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई।

कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन बिल्डर को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने राज्य शासन द्वारा अनुमति रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।