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कश्मीर की मदद के लिए व्यवस्था बदली शासन ने

7 वर्ष पहले
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जम्मू-कश्मीरके बाढ़ प्रभावितों को मदद करने राज्य शासन ने अपनी व्यवस्था में बदलाव किया है। कर्मचारी-अधिकारी अब अपना एक दिन का वेतन सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर सकेंगे। सहायता राशि को इनकम टैक्स से भी छूट दी मिलेगी।

दैनिक भास्कर ने 13 सितंबर शनिवार को खुलासा किया था कि उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के राज्य के कर्मचारियों- अधिकारियों द्वारा दिया गया एक दिन का वेतन 10 महीने बाद वहां पहुंचा था। आज राज्य शासन ने सरकुलर जारी करके कहा है कि प्रभावितों की मदद के लिए एक दिन का वेतन आहरण संवितरण अधिकारी वेतन से काटकर सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष (जम्मू-कश्मीर) के नाम से जमा करें। पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता (जम्मू-कश्मीर बाढ़ राहत) कोष के लिए महानदी मंत्रालय की स्टेट बैंक की शाखा में अलग से एकाउंट खोला गया है। इस खाते का एकाउंट नंबर 3418440864-2 है।





मददगार चाहें तो यहां भी रकम जमा करा सकते हैं। या स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में इस एकाउंट के नाम से पैसा जमा करा सकते हैं। इसके अलावा सहायता राशि के चेक, या बैंक ड्राफ्ट मुख्यमंत्री सहायता (जम्मू-कश्मीर बाढ़ राहत) कोष के नाम पर बनाकर अवर सचिव, मुख्यमंत्री सहायता कोष, मुख्यमंत्री सचिवालय छत्तीसगढ़ शासन महानदी मंत्रालय नया रायपुर के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भी भेजी जा सकती है।

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