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गाय-बैल को देना होगा दो घंटे में पानी

6 वर्ष पहले
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नएनियमों पर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं-

{क्या मॉनिटरिंग के लिए विभाग के पास इतना स्टाफ है?

{कौन बताएगा कि पशु को समय पर चारा और आराम मिला कि नहीं?

{जरूरत पड़ी तो विभाग इसे साबित कैसे करेगा?

{पशुओं की खरीदी बिक्री के पहले वेटनरी डाक्टर से लेना होगा प्रमाणपत्र {पशुओं के परिवहन के लिए वेटनरी डाक्टर से पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना होगा {पैदल ले जाए जाने वाले पशुओं के प्रत्येक झुण्ड में केवल 25 पशु होंगे {बैल, सांड और गाय को प्रतिदिन केवल 30 किलोमीटर और प्रति घण्टे चार किलोमीटर तक ले जाया जा सकेगा। {उनकी यात्रा की प्रतिदिन की अवधि केवल आठ घण्टे होगी।

भास्कर न्यूज| रायपुर

गाय-बैलको लाने ले जाने के बारे में प्रदेश में नए नियम-कानून लागू हो गए हैं। अब इन्हें खरीदने-बेचने के अलावा लाने-ले जाने के पहले भी डाक्टर का सर्टिफिकेट लेना होगा कि उनकी सेहत इस लायक है कि नहीं। इन्हें एक घंटे में चार किमी से ज्यादा और एक दिन में 30 किमी से ज्यादा नहीं चला सकते।

लाने-ले जाने के दौरान उन्हें हर दो घंटे में पानी और चार घंटे में भोजन और आराम देना होगा। खेती-किसानी से संबंधित पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 की अधिसूचना मंत्रालय से जारी कर दी गई है।

अनुदानोंकी होगी जांच : लोकआयोग ने अब गौ- सेवा आयोग को सरकार से गौ शालाओं को मिले अनुदानों का आडिट सरकारी अधिकारियों के माध्यम से करवाने कहा है।

प्रमुख लोकायुक्त शंभूनाथ श्रीवास्तव ने आदेश दिया है कि वह कृषि पशु परिरक्षण नियम 2014 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा है।

प्रमुख लोकायुक्त ने आज पारित आदेश में इस अधिसूचना का उल्लेख करते हुए कहा है कि नए राज्य में देशी गायों और खेती से संबंधित पशुओं को व्यापक स्तर पर सुरक्षा और अन्य लाभ प्राप्त होंगे। पशुओं के किसी जिले के भीतर या अंतरजिला अथवा अंतर राज्य परिवहन के लिए बनाए गए हैं। इनमें पशुधन विकास विभाग के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। किसी शासकीय अथवा अशासकीय व्यक्ति को भी कृषिक पशु कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।