सहायक ग्रेड तीन की भर्ती पर रोक
रायपुर| चिकित्साशिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड तीन की भर्ती में हुई अनियमितता की शिकायत के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी है। इसमें 12 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। डीएमई कार्यालय ने आवेदन पत्रों की स्क्रूटिनी सीजीएमएससी के एक संविदा अधिकारी से करवाया। यही नहीं लिखित परीक्षा के स्थान पर निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में कौशल परीक्षा लिया गया। जानकार इसे नियम विरुद्ध बता रहे हैं।
एक अभ्यर्थी ने भर्ती में हुई अनियमितता पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फरवरी में 12 सहायक ग्रेड तीन विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। तब चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉ. सुबीर मुखर्जी थे। उनके रिटायर होने के बाद प्रताप सिंह डीएमई बनाए गए हैं। भर्ती के विज्ञापन में उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू लेना था। लिखित परीक्षा 90 इंटरव्यू 10 अंक के लिए होना था। इस नियम को बदलते हुए लिखित परीक्षा के स्थान पर कौशल परीक्षा ले ली गई। इसी को आधार पर बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।