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प्रशासन की दो-टूक, शराब दुकान की जगह नहीं बदलेगी

6 वर्ष पहले
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शहरकी एक भी शराब दुकान की जगह इस साल भी नहीं बदली जाएगी। दुकानें जहां हैं वहीं रहेंगी। शासन ने राज्य के सभी कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर हाइवे की शराब दुकानों को हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद शहर से गुजरने वाली किसी भी नेशनल हाईवे की शराब दुकान नहीं हटाई जाएगी। आबकारी विभाग के अफसरों का कहना है हाईवे वाला नियम शहर में लागू नहीं होता है।

अफसरों के इस तर्क के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि शहर के भीतर और आउटर के हाइवे में संचालित हो रही दस शराब दुकानों की जगह नहीं बदली जाएगी। केवल शहर के बाहर मंदिरहसौद, लखौली, अभनपुर और सिलतरा से गुजरने वाले हाइवे की दुकानों को ही हटाया जाएगा। हालांकि शहर की शराब दुकानों को लेकर हर साल ठेके के पहले जमकर विरोध होता है। प्रशासन की ओर से एकाध मर्तबा ही शराब दुकान हटाई गई है। इस बार शासन से निर्देश जारी किए गए थे कि हाईवे की दुकानों को हटाया जाएगा। इससे उम्मीद की जा रही थी कि हाईवे की शराब दुकानों के साथ शहर के प्रमुख बाजारों की शराब दुकानें भी हटाई जाएंगी। अफसरों ने पेंच लगाकर इस उम्मीद को चूर कर दिया।

आधाघंटे देर से खुलेंगी शराब दुकानें

नईआबकारी नीति में शराब दुकान खोलने का समय बदल दिया गया है। पहले सभी शराब दुकानें सुबह 10 बजे खुल जाती थीं, लेकिन नए ठेके होने के बाद 1 अप्रैल से शराब दुकानें सुबह 10:30 बजे खुलेंगी। दुकानों के बंद होने का समय पहले की तरह रात 10 बजे ही रहेगा।

^हाईवे से शराब दुकानों को हटाने का नियम शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर लागू नहीं होता है। शहर से बाहर होकर गुजरने वाले हाइवे की दुकानों की पहचान कर ली गई है। इन दुकानों को हाइवे से सौ मीटर की दूरी पर स्थापित की जाएगी। ये दुकानें सामने से नहीं दिखनी चाहिए। दुकानों का मुख्य प्रवेश द्वार सड़क के सामने के बजाय पीछे की ओर होना चाहिए। इनमें किसी भी तरह का साइन बोर्ड भी लगा नहीं होगा। आशीषश्रीवास्तव, सहायक आबकारी आयुक्त

भाठागांव शराब दुकान।

जिले में शराब दुकान

{कुलदुकान 65 { देशी शराब दुकान 26

{विदेशी शराब दुकान 39

फिर बढ़ गया टारगेट

2014-15में लक्ष्य 522 करोड़

2015-16 में लक्ष्य 574 करोड़

शहर में ये दुकानें हाईवे पर, इन पर नियम नहीं होगा लागू

{एनएच 43 जगदलपुर रोड में पचपेड़ीनाका रोड पर।

{ भिलाई-दुर्ग रोड में चंगोराभाठा चौक के पास।

{ बिलासपुर रोड में फाफाडीह और खमतराई रोड पर।

{ बीरगांव रोड में बंजारी धाम के आगे।

{ टाटीबंध चौक के पहले, भारत माता स्कूल से कुछ दूरी पर।

{ राजकुमार कॉलेज के पास शराब दुकान।

{ तात्यापारा चौक के पास शराब दुकान।

{ जीई रोड में राज टॉकिज के पास।

{ तेलीबांधा थाने के पास शराब दुकान।

{ लभांडी के पास ढाबे के पास दुकान।

हेल्प सेंटर भी खुल गया

ऑनलाइनआवेदन करने के लिए किसी भी तरह की मदद कलेक्टोरेट के प्रथम तल में कमरा नंबर 24 में खुले हेल्प सेंटर पर मौजूद कर्मचारियों से ली जा सकती है। जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो वे वहां से आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन को लेकर किसी भी तरह की जानकारी कार्यालयीन समय पर फोन नंबर 0771-2426188 पर भी उपलब्ध रहेगी।

आबकारी विभाग के अफसरों ने इस बार भी शराब ठेकेदारों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है। लोग किसी भी जिले से कहीं की भी दुकान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑन लाइन आवेदन करने के लिए 11 से 25 फरवरी तक का समय तय किया गया है। दुकानों के लिए आवेदन पत्र विभाग और शासन की वेबसाइट में उपलब्ध है।