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बगैर कारण वोटर लिस्ट से नाम हटाना कानून का उल्लंघन: हाईकोर्ट
बिलासपुररायपुर| एक्टिंगचीफ जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच ने कहा है कि बगैर किसी कारण के वोटर लिस्ट से नाम हटाना कानून का उल्लंघन है। व्यस्क मताधिकार नागरिकों का महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। रायपुर कलेक्टर को बुजुर्ग की अर्जी पर चार माह के भीतर ठोस आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।
पुरानी बस्ती, रायपुर में रहने वाले बुजुर्ग गौतम बुद्ध अग्रवाल का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को अर्जी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। सितंबर 2014 में सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ उन्होंने अपील की, इसमें कहा गया कि सिंगल बेंच ने व्यस्क मताधिकार के कानूनी अधिकार और गंभीरता को समझने में भूल की है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश देने की मांग कि वे तय समय सीमा में आदेश जारी कर बताएं कि किन परिस्थितियों में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यस्क मताधिकार नागरिकों का महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है।
बगैर किसी कारण के वोटर लिस्ट से नाम हटाना कानून का उल्लंघन है। रायपुर कलेक्टर को चार माह के भीतर याचिकाकर्ता की अर्जी पर ठोस आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।