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अफसरों को अब नहीं बतानी पड़ेगी बच्चों के नाम पर जमा संपत्ति

7 वर्ष पहले
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आईएएस,आईपीएसया फिर आईएफएस अफसरों को अब बच्चों के नाम पर जमा कैश और संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने अफसरों से नए फार्मेट में मांगे गए प्रापर्टी रिटर्न के उस ब्यौरे को शिथिल कर दिया है जिसमें अफसरों को अभी तक प्रापर्टी रिटर्न में अपने बच्चों के नाम पर जमा कैश और संपत्ति का ब्यौरा भी देना जरूरी था।

कार्मिक मंत्रालय के इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अखिल भारतीय सेवा से जुड़े हल्कों में हड़कंप मचा था। कार्मिक मंत्रालय ने इस बदलाव की जानकारी राज्यों को भी दी है जिसमें बच्चों के कॉलम को छोड़कर अफसरों से प्रापर्टी रिटर्न से जुड़ी अन्य सारी जानकारियों को 31 दिसंबर तक देने को कहा गया है। साथ ही कहा है कि बताया कि इन बदलावों के अध्ययन के लिए कार्मिक मंत्रालय ने एक कमेटी भी बनाई है जिसकी रिपोर्ट आने पर ही कोई बदलाव किया जाएगा।

बता दें कि कार्मिक मंत्रालय ने प्रापर्टी रिटर्न के नियमों में यह बदलाव उस समय किया है जब प्रदेश के बड़ी संख्या में अफसरों ने अपना ब्यौरा सामान्य प्रशासन विभाग को दे भी दिया है। इसी बीच समय-सीमा बढ़ने के बाद कुछ अफसरों ने अब उस ब्यौरे को वापस लेने के लिए भी पहल शुरू कर दी है।

क्यों शिथिल किया गया नियम

प्रापर्टीरिटर्न के नए फार्मेट में कार्मिक मंत्रालय ने यह बदलाव उस समय किया है, जब हाल ही में अखिल भारतीय सेवा से जुड़े अफसरों ने इन जानकारियों को सार्वजनिक किए जाने से परिवार के सदस्यों, इनमें खासकर बच्चों की सुरक्षा को खतरा बताया था। इसके बाद इस पूरी व्यवस्था में यह बदलाव किया गया।