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एक और सीमेंट कंपनी पर 2.5 लाख का जुर्माना

8 वर्ष पहले
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रायपुर. ग्रासीम सीमेंट कंपनी पर 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के लिए बाद खाद्य विभाग ने अब सेंचुरी सीमेंट पर भी ढाई लाख रुपए का जुर्माना ठोंक दिया है। कंपनी को एक हफ्ते के भीतर जुर्माना के राशि अदा करने के लिए कहा गया है।
जिला सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे ने बताया कि सीमेंट की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए 13 साल पहले सीमेंट फैक्ट्रियों में छापामार कार्रवाई की गई थी। विभाग की टीम ने गोंदवारा स्थित सेठिया रोड लाइंस से सेंचुरी सीमेंट के 920 बोरे जब्त किए थे। तत्कालीन कलेक्टर अमिताभ जैन ने इस मामले में सीमेंट बोरियों को राजसात करने का आदेश दिया था। कंपनी ने इस फैसले के लिए खिलाफ पहले जिला और बाद में हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि विभाग की ओर से की गई कार्यवाही वैध है। इसलिए कलेक्टर को इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर सिध्दार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सेंचुरी सीमेंट को वर्तमान प्रचलित दर के आधार पर ढाई लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया है। कंपनी एक हफ्ते में जुर्माने की रकम अदा नहीं करती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।