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हत्या के उद्देश्य से किया था महिला पर हमला, न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा
रायगढ़|स्वयं कीप|ी और राजू यादव के बीच संबंध होने के संदेह पर आरोपी ने हत्या के उद्देश्य से राजू की प|ी पर प्राणघातक हमला किया था, जिस पर जिला कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद एक हजार रुपए दस साल के कठोर कारावास से आरोपी को दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जूट मिल थाना अंतर्गत 23 वर्षीय आरोपी सूरज दास महंत चमड़ा गोदाम दरोगामुड़ा का निवासी है। आराेपी स्वयं की प|ी राजू यादव के बीच संबंध के संदेह लंबे समय से था। मार्च 2013 को राजू काम पर गया था। इसी दौरान उसकी प|ी मंजू सुबह 11 बजे बोरिंग से नहा कर वापस घर लौट रही थी। तभी आरोपी ने उसके गर्दन, पीठ सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इस घटना के दौरान मौके पर मौजूद आरोपी की प|ी लक्ष्मीन, मीरा कंवर, सेवक यादव ने घायल मंजू का उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहां मामले की सूचना जूट मिल थाने को दी गई पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी ने देहाती नालिसी के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर। अारोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता शिशिर वर्मा ने साक्ष्यों गवाहों को पेश किया गया, जिस पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जगदम्बा राय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत आराेपी को एक हजार रुपए जुर्माना दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।