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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

7 वर्ष पहले
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रायगढ़| विवादको लेकर साल भर पहले आरोपी लक्ष्मी चौहान ने गरीब साय की हत्या कर की थी, जिस पर गुरुवार को जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने आराेपी को दोषी करार देते हुए आरोपी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कापू थाना अंतर्गत कंडरजा बैगापारा निवासी मृतक गरीब साय आरोपी 27 वर्षीय लक्ष्म्ी चौहान के बीच विवाद चल रहा था। अक्टूबर 13 को आरोपी अपने घर के बाहर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। गरीब साय नाले मेंे स्नान कर जा रहा था। तभी उस आरोपी ने रास्ता रोका और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।





जब मृतक घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा उसके बाद भी आरोपी ने लगातार गर्दन पर कई वार किए जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरे मामले पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मृतक की ओर से अधिवक्ता शिशिर वर्मा ने सभी साक्ष्यों गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश रखा। साक्ष्यों की सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जगदम्बा राय ने आरोपी को दोषी करार दिया। उन्होंने आराेपी को भारतीय विधान की धारा 302 के अपराध में 500 रुपए नगद जुर्माना आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।