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दसवी, बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे और लाउडस्पीकरों के उपयोग पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
रायगढ़|कलेक्टर नेबोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में जिले की सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियम का पालन करने वाले लोगों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण सत्र 2014-15 की वार्षिक, बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एवं विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो इसलिए रायगढ़ जिले की सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध जरूरी है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा के दौरान 24 घंटे किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया अथवा बजवाया नहीं जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह अपने क्षेत्र के एसडीएम, थाना प्रभारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। एसडीएम, थाना प्रभारी भी रात्रि के 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अनुमति किसी दशा में नहीं देंगे। यदि अनुमति दिए जाने के उपरांत दण्डाधिकारी, थाना प्रभारी उचित समझता है कि शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुमति निरस्त कर सकेंगे और बिना अनुमति बजाए जाने वाले लाउड स्पीकर जब्त किए जाएंगे।