पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • चरित्र शंका को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

चरित्र शंका को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
रायगढ़| प|ीकी चरित्र शंका को लेकर उसकी लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर देने वाले आरोपी पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जगदम्बा राय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को एक हजार रुपए का अर्थदंड भी चुकाना होगा। जुर्माना राशि भुगतान नहीं कर पाने पर एक साल की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस की ओर से लोक अभियोजक शिशिर वर्मा ने मामले की पैरवी की। लोक अभियोजक ने बताया कि 22 जुलाई 2013 को कापू थाना क्षेत्र के कनबीरा निवासी आरोपी दीनाराम मंझवार पिता अंजोर साय 40 साल द्वारा अपनी प|ी बिहानी बाई की चरित्र पर शंका करते हुए उसकी लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी।



लकड़ी की डंडे के प्रहार से महिला के शरीर पर गंभीर चोटें आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दी थी। आरोपी के भाई ने मामले की सूचना कापू थाने में दी। पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया। मामले की जांच पूरा होने के बाद आरोपी को धरमजयगढ़ प्रथम श्रेणी न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से संज्ञान बाद यह प्रकरण सत्र न्यायालय रायगढ़ में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जगदंबा राय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।