पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • प्रेमिका के हत्यारे प्रेमी को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माना

प्रेमिका के हत्यारे प्रेमी को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माना

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
रायगढ़|प्रेमिका केहत्यारे प्रेमी पर सोमवार को जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्य पर विचार करने के बाद दोषी प्रेमी 26 वर्षीय श्रवण कुमार राठिया को आजीवन कारावास एक हजार रुपए जुर्माना राशि देने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त जेल में बिताएगा। मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। शादी दूसरे व्यक्ति से लगने की खबर क्षुब्ध ग्राम चैनपुर निवासी श्रवण राठिया प्रेमिका 18 जून 13 की रात उससे मिलने पहुंचा बाइक पर बैठाकर ग्राम चपले ग्राम ले आया।





वहां से डोमनारा के जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को उठाकर डंपिंग यार्ड के नीचे फेंक दिया। इसके अलावा श्रवण ने मोबाइल चश्मा पर्स और एटीएम को सारसमार रोड एक पेड़ के नीचे जला दिया। दूसरी तरफ मृतिका के पिता ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शव बरामद कर दोषी को प्रथम श्रेणी खरसिया न्यायालय में पेश किया गया। जहां से मामला जिला न्यायालय में पहुंचा।

जहां सुनवाई में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जगदम्बा राय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोषी को धारा 364,302,201 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान मृतिका की तरफ से लोक अभियोजन शिशिर वर्मा ने पैरवी कर न्याय दिलाई।