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कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने धारा 144 लागू

7 वर्ष पहले
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रायगढ़| कलेक्टरने आदेश जारी कर जिले में नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान नगरीय निकाय क्षेत्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र रायगढ़, नगर पालिका परिषद खरसिया, नगर पंचायत धरमजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा, पुसौर, सरिया, बरमकेला, किरोड़ीमल नगर अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार का घातक हथियार विस्फोटक सामग्री किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे आम सड़क, सार्वजनिक सभा अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा।