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खाद्य प्रचालकों के लाइसेंस लेने की अवधि बढ़ी : चेंबर

6 वर्ष पहले
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रायगढ़| खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य विक्रताओं के लायसेंस लेने की अवधि को पुन: एक बार छ: माह के लिये बढ़ाया गया है अभी तक इसकी अंतिम तिथी 4 फरवरी थी, अब इसे 6 माह बढ़ाकर 4 अगस्त २०१५ तक कर दी गई है। इस संबंध मे जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ चेंबर आफ कामर्स के महामंत्री हीरा मोटवानी ने बताया कि पूर्व मे भी तीन चार बार यह अवधि बढ़ाई गई है, परंतु व्यापारियों में इस लाइसेंस को लेकर उदासीनता बनी हुई है,जो उचित नही है। चेंबर द्वारा कई बार अपील की गई है कि खाद्य विक्रेता उक्त लाइसेंस ले लें क्योंकि इस कानून मे पकड़े जाने पर सजा एवं जुर्माने के कड़े प्रावधान है और शासन यह नहीं चाहता कि बेवजह किसी व्यापारी को परेशान किया जाए, परंतु कई बार समय देने के बाद भी उक्त लाइसेंस के लिए व्यापारियों का असहयोग समझ से परे है।



जब अंतिम तिथी पास आती हेै, तो कार्यवाही के भय से व्यापारी बंधुओं द्वारा समय बीमा बढ़ाने के लिए चेंबर से संपर्क किया जाता है।