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बकाया वसूली करने के लिए भेजा नोटिस

5 वर्ष पहले
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रिटायरमेंट पर प्रिंसिपल को हुआ था अतिरिक्त भुगतान । ऑडिटर जनरल की आपत्ति के बाद जागा विभाग।

भास्कर न्यूज | रायगढ़

रिटायरमेंट पर प्रिंसिपल को पीएफ से 1 लाख का ज्यादा भुगतान करना शिक्षा विभाग के लिए मुसीबत बन गया है। ऑडिटर जनरल की फटकार के बाद अब शिक्षा विभाग भी हरकत में आया है और रिटायर्ड शिक्षक की मौत के बाद उसकी प|ी से उक्त राशि वसूलने के लिए रिकवरी नोटिस जारी किया है।

शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट के दौरान एक शासकीय प्रिंसिपल को भूलवश पीएफ से अधिक राशि जारी कर दी गई थी। पूर्व में आजाक विभाग में कार्यरत रहे रतिराम नायक अप्रैल 2015 से हैंडओवर के बाद आजाक से शिक्षा विभाग के स्टाफ हो गए थे और जून महीने में रिटायर होने के समय जब उनके सेवाकाल के प्राविडेंट फंड, जीआइएस, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के तहत राशि जारी की गई तो उसमें त्रुटिवश पीएफ एकाउंट से एक्सेस पेमेंट हो गया था और करीब 97 हजार से अधिक का भुगतान हो जाने के कारण इतनी ही राशि से पीएफ एकाउंट ऋणात्मक हो गया था । शुरुआत में इस भूल को विभाग के कर्मचारी भी नहीं समझ सके और जब कुछ माह पहले कोष एवं लेखा संचालनालय की ओर से जिला कोषालय अधिकारी एवं डीइओ को पत्र जारी किया गया तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई । इस दौरान दिसंबर महीने में उक्त प्रिंसिपल की मौत हो गई और विभाग ने नामिनी होने के नाते उनकी प|ी के नाम से पेंशन जारी करने की फाइल आगे बढ़ा दी। उस समय भी इस रिकवरी के संबंध में ना तो रिटायर्ड प्रिंसिपल के परिजन और ना ही मुख्यालय को सूचित किया गया और अब ऑडिटर जनरल एवं विभाग के सचिव के लेटर के आने से विभाग में भी हड़कंप मच गया है। उक्त लेटर में डीइओ एवं कोषालय से इस गलती का कारण पूछा गया है और मामले में दोषी अधिकारी पर की अब तक की गई कार्रवाई तथा राशि वसूलने के लिए किए गए प्रयास का भी कारण पूछा गया है। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने भी रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत के बाद उनकी प|ी के नाम से रिकवरी नोटिस जारी कर दिया है।

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