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सरकारी राशन की तौल में गड़बड़ी, दो धर्मकांटा संचालक भरेंगे जुर्माना

7 वर्ष पहले
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नानके गोदामों से पीडीएस के लिए निकलने वाले राशन में तौल में गड़बड़ी करने वाले दोनाें धर्मकांटा पर जुर्माने की मार पड़ी है और नापतौल विभाग ने इनके संचालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर चेतावनी दी है।

जिले में पीडीएस नागरिक आपूर्ति निगम पीडीएस दुकानों को राशन भेजता है, नान के गोदामों में सही तौल नहीं होने की शिकायत मिली थी। जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर नापतौल विभाग ने इसकी जांच की थी। 17 नवम्बर को की गई जांच में नान के गोदामों से ट्रकाें में राशन लोड होने के बाद प्राइवेट धर्मकांटा में भी इसका वजन लिया गया था। इसमें नान से संबंधित दोनों धर्मकांटा में तौल में गड़बड़ी मिली थी। नान के सुर्री स्थित गोदाम में एक ट्रक में लोड होने वाले 20 टन चावल के लिए पहले गोदाम से एक-एक बोरी का वजन लिया गया था। उसके बाद गोदाम में स्थित धर्मकांटा से तौल कराया गया था लेकिन जिसमें वजन 125 किलो कम पाया गया। नापतौल विभाग ने संचालक दीपक अग्रवाल के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत मामला बनाया। गणपति धर्मकांटा में 75 किलो की गड़बड़ी मिली। विभाग ने इसके प्रोपराइटर बंधुओं गणेश अग्रवाल शिव अग्रवाल के खिलाफ प्रकरण बनाया गया था और विभाग के सहायक आयुक्त बिलासपुर की कोर्ट में मामला पेश किया गया था। जहां सहायक अायुक्त ने दोनों प्रकरणों में 10-10 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं।

दोबारा गलती पर होगी 2 साल की जेल

विधिकमाप विज्ञान अधिनियम 2011 के तहत ऐसे प्रकरणों में पहली बार में 10 हजार रुपए तक पेनाल्टी की जाती है और दोबारा से गलती मिलने पर दो साल तक की जेल होने का भी विधान है लेकिन विभाग ने पहली गलती के आधार पर दोनों पर अधिकतम जुर्माना लगाया है।

महीनोंसे चल रही थी गड़बड़ी

नानके कर्मचारियों द्वारा धर्मकांटा संचालकों से मिलीभगत कर गोदाम से पूरा माल लोेड किया जाता था लेकिन धर्मकांटा में इसका वजन कम दिखता था। ऐसे में राशन दुकानों को भेजे जाने वाले गेहूं, चावल शक्कर की मात्रा 125 किलो ज्यादा भेजी जाती थी।

^नान से संबंधित दोनों धर्मकांटा में तौल में गड़बड़ी मिली थी। विधिक माप विज्ञान नियम के मुताबिक दोनों पर 10-10 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है।\\\'\\\' चन्द्रहासप्रधान, नापतौलनिरीक्षक