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लाउडस्पीकरों के उपयोग पर कलेक्टर ने लगाई रोक

6 वर्ष पहले
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रायगढ़|कलेक्टर नेबोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में जिले की सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियम का पालन करने वाले लोगों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण सत्र 2014-15 की वार्षिक, बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एवं विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो इसलिए रायगढ़ जिले की सीमा क्षेत्र में डीजे एवं लाउड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध जरूरी है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए बोर्ड परीक्षा के दौरान 24 घंटे किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया अथवा बजवाया नहीं जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह अपने क्षेत्र के एसडीएम, थाना प्रभारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर रात 10 बजे तक ही इसका उपयोग कर सकेंगे।