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कट्टे की नोंक पर लूट दो आरोपियों को उम्रकैद

6 वर्ष पहले
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खरसिया लूट में कोर्ट ने सुनाई आरोपियों को सजा

भास्करन्यूज | रायगढ़

पिस्तौलकी नोंक पर व्यवसायी के घर से 4 लाख के जेवर नकद की लूट करने वालों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 5 साल पहले खरसिया में हुए इस लूट कांड को लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करना वाला बताकर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ दस दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

साल 2010 में खरसिया के मौहापाली रोड में हुए डकैतीकांड में सेकेंड एडीजे गरिमा शर्मा की बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। शासकीय अधिवक्ता एके श्रीवास्तव से मिली जानकारी के मुताबिक 22 नवम्बर 10 को खरसिया के मौहापाली रोड में रहने वाले दीपक अग्रवाल पिता विजय अग्रवाल के घर में 3 लुटेरे घुस गए थे। सुबह साढ़े पांच बजे घर के पिछले दरवाजे से घुसकर पिस्तौल की नोंक पर तीनों आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था और परिजन से मारपीट कर सोने, चांदी के जेवर, नकद, मोबाइल, घड़ी कीमती सामान लूट लिया था। घंटे भर तक चले इस ड्रामें के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर आरेापियों को दूसरे दिन पकड़ लिया था।

इसके बाद थाना बागगाहर जिला जशपुर के निवासी प्रह्लाद साहू उम्र 24 वर्ष पिता पुस्तम साहू और यदुमणि साहू उम्र 38 वर्ष पिता बंशीधर साहू तथा नीलेश साहू पर आइपीसी की धारा 394 450 के तहत कोर्ट में पेश किया गया। 5 साल तक चले केस में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया और इसे समाज में लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करने वाला बताकर निंदनीय कृत्य माना है।

कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है और दोनों ही धाराओं में कुल दस दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा नहीं किए जाने पर आरोपियों को 10 माह की अतिरिक्त सजा का भी सामना करना पड़ेगा।