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न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज

6 वर्ष पहले
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रायगढ़| विवादितजमीन का सौदा करने के बाद रुपए वापस नहीं देने वाले जमीन मालिक आरोपी पति प|ी पर न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया है। सुनील कुमार जिंदल द्वारा हनुमान वाटिका बोइरदादर निवासी सुनीता देवी शर्मा पति पवन शर्मा के प|ी के नाम पर जगतपुर में स्थित खसरा नंबर 190/6 में प्लाट है। इसका सुनील से सौदा हुआ था। एडवांस में 15 लाख रुपए दिए थे। जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुआ था। इश्तहार में जमीन विवादित होने की बात सामने आई।

इस पर सुनील द्वारा अपने पैसे वापस मांगा। लेकिन आरोपी पति प|ी ने पैसे खर्च कर देने की बात कहते हुए कई महीने तक घुमाया। बाद में पैसे देने से साफ मुकर गए। इस पर पीड़ित द्वारा न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। लिहाजा न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस धारा 420, 417,418 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।