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पोस्टमास्टर से लूट के दो आरोपियों को सात साल की जेल

6 वर्ष पहले
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बीचराह लूटपाट जैसी घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों पर जिला कोर्ट ने शनिवार को अपना सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जगदम्बा राय ने अभियुक्त 21 वर्षीय परमेश्वर साहू 24 वर्षीय अनिल मिश्रा को सात साल के कठाेर कारावास एक-एक हजार रुपए के जुर्माना राशि से दंडित किया है। साथ ही जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को एक-एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जूटमिल निवासी अनिल मिश्रा सहदेवपाली निवासी परमेश्वर साहू ने मिलकर खरसिया डाकघर में पोस्टमास्टर के पद पर पदस्थ डोरीलाल पटेल से लूटपाट की घटना को सितंबर 2013 को अंजाम दिया था।

डोरीलाल पटेल रोजाना की तरह गोंडवाना एक्सप्रेस से रायगढ़ आया और बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान पुसौर के पांडेय नर्सिंग होम के पास दोनों युवकों ने बाइक रोक कर उससे मारपीट की और बाइक, बैग, मोबाइल, नगद रुपए लूट कर कोड़ातराई की तरफ भाग निकले। डोरीलाल की शिकायत पर पुसौर पुलिस ने दाेनों आरोपियों का धर दबोचा और साथ ही आईपीसी की धारा 394,34,397 के तहत प्रकरण तैयार कर जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों पर विचार कने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को सात साल के कठोर कारावास एक-एक हजार के जुर्माना राशि से दंडित किया है। वहीं जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर एक-एक माह अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में लोक अभियोजन शिशिर वर्मा ने पैरवी की।