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पड़ोसी के दो हत्यारों को सात-सात साल का कारावास

7 वर्ष पहले
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रायगढ़|शराब पीकरहल्ला करने से मना करने पर दो पड़ोसियों की हत्या करने वाले दो आरोपियों को जज ने सात-सात साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज किया गया था, पर साक्ष्यों पर विचार करने के बाद जज ने आरोपियों को मानव वध का दोषी पाया।

अभियाेजन से मिली जानकारी के अनुसार आरकेएम में काम करने आए विशाखापट्टनम जिला के गाजवाका निवासी ई. अनार बाबू बोतल्दा निवासी विकास पटेल पिता किशुन राम खरसिया में नरेश अग्रवाल के मकान में किराए से रह रहे थे। 16 दिसंबर की रात 8.30 बजे आरोपी अपने मकान में तेज आवाज में गाली गलौज कर रहे थे। पड़ाेसी संतोष कुमार अग्रवाल ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो विवाद बढ़ गया। शोर सुनकर अनिल कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गया। विवाद और बढ़ा तो दोनों आरोपी बोलेरो में बैठ गए और बोलेरो को संतोष अनिल पर चढ़ा दी। घायलों को सोनू सरदार एवं बादल सिंह ने अस्पताल में भर्ती कराया। संतोष अग्रवाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं अनिल कुशवाहा की रामकृष्ण केयर अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने धारा 302 के तहत जुर्म दर्जकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। जज गरिमा शर्मा ने आरोपियों को मानव वध को दोषी पाने पर 7 साल कारावास की सजा सुनाई। अभियाेजन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक एके श्रीवास्तव ने की।