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फोरम ने एचडीएफसी को दी राहत, स्टेट बैंक देगा 52 हजार का जुर्माना

7 वर्ष पहले
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रायगढ़| जिलाफोरम ने सेवा में कमी के मामले में एसबीआई कृषि विकास शाखा को पीड़ित विकास कुमार गोयल को 52 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। मामले में प्रथम अनावेदक एचडीएफसी बैंक रायपुर को फोरम ने निर्दोष करार दिया है। गोयल फर्टिलाइजर के प्रोपराइटर विकास कुमार ने फर्टिलाइजर एवं पेस्टीसाइड कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड रायपुर से कीटनाशक दवा खरीदने के लिए उसे तीन लाख 51 हजार रुपए का चेक दिया था, जिसे कंपनी ने अपने एचडीएफसी रायपुर के बैंक खाते में जमा किया था,जो एसबीआई की गलती के कारण क्लियर नहीं हो पाया था। ऐसे में पीड़ित ने दोनों बैंकों के खिलाफ फोरम में केस दायर किया था। जिसमें फोरम ने एचडीएफसी बैंक रायपुर को निर्दोष करार दिया है। पूर्व में एचडीएफसी पर जुर्माना लगाए जाने की जानकारी थी जो गलत थी, दरअसल जुर्माना एसबीआई पर लगाया गया है।