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पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
रायगढ़| प|ीकी हत्या करने वाले आरोपी ननकू कोरवा जज अनिल कुमार शुक्ला ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई पांच हजार रुपए के जुर्माना किया। जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त दो साल अतिरिक्त जेल में गुजारेगा।
लैलूंगा थाना अंतर्गत 24 जून 2014 को गहिरा निवासी 36 वर्षीय ननकू काेरवा ने अपनी प|ी सुकवती की कुधरी जंगल हत्या कर दी थी। इस दौरान कुछ ग्रामीणाें ने ननकू को सुकवती की हत्या करते हुए देखा लिया था। सरपंच, पंच, कोटवार सहित गांव के जनप्रतिनिधि और कुछ ग्रामीणों जंगल की तरफ गए तब उन्हें नवाडीह रोड के 300 मीटर दूरी पर जंगल सुकवती का शव मिला। चौकीदार लोभन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच कर पूरा प्रकरण तैयार किया और जिला कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जिस पर कोर्ट में लोक अभियोजन पंचानन गुप्ता ने मामले की पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए।
वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपए के जुर्माना राशि से दंडित किया है।