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प्रिसिंपल और शिक्षक पेशी में कल होंगे उपस्थित
आईकार्ड नहीं मिलने पर अशोका पब्लिक स्कूल के टीचर ने 10वीं के छात्र की जमकर पिटाई कर दी थी।अब यह मामला बाल संरक्षण आयोग तक जा पहुंचा है। पीड़ित छात्र शुभम केशरवानी पिता संजय केशरवानी की रिपोर्ट पर सारंगढ़ पुलिस ने आरोपी शिक्षक सतपथी के खिलाफ धारा 323 तथा किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2005 अध्याय-3 की धारा 14(1) के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले में सुनवाई के लिए 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल के प्राचार्य तथा पीड़ित के पिता को रायगढ़ उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
अशोका पब्लिक स्कूल में बीते 14 अगस्त की दोपहर 1.30 बजे स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाला छात्र शुभम केशरवानी पिता संजय केशरवानी निवासी बनियापारा सारंगढ़ के आई कार्ड नही होने की बात कहकर स्कूल के शिक्षक सतपथी द्वारा शुभम को स्कूल के दूसरी मंजिल पर ले गया तथा डंडेे से जमकर पिटाई की थी। इसके बाद श्री केशरवानी ने अपने बच्चे के साथ सारंगढ़ थाना में इसकी शिकायत की। मामले में उपनिरीक्षक यादव ने छात्र शुभम केशरवानी का डाक्टरी मुलाहिजा कराया तथा श्री केशरवानी के शिकायत के आधार पर अशोका पब्लिक स्कूल सारंगढ के शिक्षक सतपथी के खिलाफ धारा 323 तथा किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2005 अध्याय-3 की धारा 14(1) के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया। पूरे मामले की शिकायत पीड़ित स्टुडेंट्स के पालक ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग को मामले में जांच करने का आदेश राष्ट्रीय आयोग ने दिया है जिसके तारतम्य में पीडित छात्र के पिता श्री केशरवानी को तथा अशोका पब्लिक स्कूल के प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षक को उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जांच करने की खबर मिलते ही स्कूल मैनेजमेंट में हड़कंप मचा गया है।
15 अगस्त को प्रकािशत समाचार