एजुकेशन डेस्क। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ की डिग्री की मान्यता का मामला अब भी कोर्ट में है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2013-14 बैच में डिग्री पूरी करने वाले छात्रों को वकालत करने की अनुमति दे दी है। छात्र काउंसिल में एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
इससे पहले सितंबर, 2014 में काउंसिल ने डीयू की लॉ फैकल्टी के कोर्सेस की मान्यता खत्म कर दी थी। इन कोर्सेस की मान्यता 2010-11 एकेडमिक सेशन तक ही थी और यूनिवर्सिटी ने समय रहते इसे आगे बढ़ाने के प्रयास नहीं किए। इसके बाद हजारों छात्रों का भविष्य संशय में था। इधर काउंसिल ने डीयू के तीनों लॉ सेंटर की निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है।