(सांकेतिक फोटो)
पटना। एससी,एसटी और विकलांग कोटे से मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए हाईकोर्ट ने 27 सितंबर तक अपने स्तर से निर्णय लेने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। न्यायमूर्ति बीरेंद्र प्रसाद वर्मा की एकल पीठ ने प्रीति बरखा तथा अन्य की रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया।
कोर्ट ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में निर्णय लेने को कहा ताकि आरक्षित सीटों पर आवेदकों का नामांकन हो सके। कोर्ट ने सीधे तौर पर नामांकन का आदेश देकर राज्य सरकार को संकेतों में बता दिया कि कोर्ट आदेश के आलोक में वह नियमों को शिथिल कर नामांकन का रास्ता खोल सकती है।
कोर्ट ने राजकीय अधिवक्ता पार्थसारथी को निर्देश दिया कि वे तुरंत इस आदेश से राज्य सरकार को अवगत करा दें क्योंकि समय काफी कम बचा है। 30 सितंबर नामांकन का आखिरी दिन है।