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IPS पांडे को 31 तक की मिली जमानत, कोर्ट में स्ट्रेचर पर हुए थे पेश

8 वर्ष पहले
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अहमदाबाद। गुजरात के आईपीएस पीपी पांडे को 31 जुलाई तक अस्थायी जमानत मिल गई है। सोमवार को वे कोर्ट में पेश हुए। जून-2004 के इशरत जहां एनकाउंटर मामले में वे आरोपी हैं। जांच एजेंसी की याचिका पर 20 जून को पांडे को कोर्ट ने फरार घोषित किया था।

गुजरात पुलिस के पूर्व एडीजीपी पांडे कोर्ट में स्ट्रेचर पर आए थे। वे सीधे सीबीआई कोर्ट संख्या-2 की जज गीता गोपी के सामने पेश हुए। सीबीआई उनका इंतजार दूसरी कोर्ट में कर रही थी। उनके वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी। इसकी जानकारी लगने पर सीबीआई कोर्ट में पहुंची और जमानत याचिका का विरोध किया। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक अस्थायी जमानत दे दी।


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