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डाउनलोड करेंअहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के अफसरों ने आरोपियों को संरक्षण दे रखा है। कोर्ट ने गुजरात कैडर के अधिकारी सतीश वर्मा की सेवाएं 14 जून तक सीबीआई को देने का आदेश दिया है।
जस्टिस जयंत पटेल और अभिलाषा कुमारी की बेंच के सामने सीबीआई ने वर्मा की सेवाएं 30 जून तक देने की गुहार लगाई थी। राज्य सरकार ने इसका विरोध किया था।
इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जांच में एक उच्च अधिकारी (एडीजीपी क्राइम पीपी पांडे) के अलावा एक अन्य आईपीएस अफसर का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया है। सुराग तलाशा जा रहा है।
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