(फोटो: जूनागढ़ कोर्ट में दोनों युवतियां)
जूनागढ़ (गुजरात)। स्थानीय कोर्ट में आज एक ऐतिहासिक घटना घटी। कोर्ट ने दो युवतियों को लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने की अनुमती दे दी। युवतियों ने लिव एन्ड रिलेशनशिप एक्ट-2010 के तहत सुप्रीम कोर्ट वॉल्युम-एल पेज नंबर 500 के अनुसार (एआईआर पेज नंबर 2522 सन 2006) के निर्देशों के अनुसार लिव-इन में रहने का करार किया।
उल्लेखनीय है कि दोनों लडकियों के बीच पिछले 10 वर्षो से प्रेम संबंध हैं। विरमगाम की रहने वाली झाला कनक बा और राजकोट की रहने वाली टीना बा जडेजा आज जूनागढ़ कोर्ट पहुंची और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का एग्रीमेंट किया।
हमें समाज का कोई डर नहीं:
अपने अनोखे प्रेम संबंध के बारे में बात करते हुए कनक बा ने बताया कि हमें समाज का कोई डर नहीं है। हमें किसी प्रकार का डर होता तो आज इस प्रकार का करार नहीं कर पाते। हम एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। अब तो हमारे इस संबंध पर कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है।
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