गिर अभयारण्य की फाइल फोटो
अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह गिर वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 'बफर जोन' में अवैध रूप से संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करे। एशियाई शेरों का यह एकमात्र आवास है।
न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति एसएच वोरा की पीठ ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे 128 प्रतिष्ठानों के खिलाफ पांच मार्च तक कार्रवाई करें, जो गिर अभयारण्य के दो किलोमीटर के बफर जोन में अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। अदालत ने अनिल चूडासमा के एक ज्ञापन को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।