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गर्भवती किशोरी की कस्टडी देने से हाईकोर्ट की ना

7 वर्ष पहले
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अम्बाला सिटी| पंजाबएवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी सुरजीत की याचिका खारिज कर दी। उसने गर्भवती किशोरी की कस्टडी मांगी थी। उसने याचिका में यह कहा था कि नारी निकेतन में किशोरी पर जुल्म हो रहे हैं। उससे निकेतन में झाडू-पोछा लगवाया जा रहा है। गर्भवती होने के बावजूद उससे काम करवाया जा रहा है। हालांकि किशोरी पहले ही अपने परिजनों के पास चुकी है। उसने हाईकोर्ट को भी यह बताया कि वह अपने परिवार के साथ खुश है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सुरजीत की याचिका खारिज कर दी। उधर हाईकोर्ट ने किशोरी की गर्भपात वाली याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है।

मालूम हो कि करनाल के मथाना गांव का सुरजीत सिंह अम्बाला की एक किशोरी को कुछ महीने पहले अपने साथ भगा ले गया था। बाद में सुरजीत ने उसके साथ कई बार रेप किया। इसी वजह से किशोरी गर्भवती हो गई थी। रेप के आरोपों की वजह से सुरजीत जेल में बंद है। उसने निचली अदालत में भी एक याचिका के जरिए किशोरी की गर्भपात वाली याचिका खारिज करने की मांग की थी।