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जबरदस्ती अधिग्रहण की जा रही जमीन: सैनी

7 वर्ष पहले
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बराड़ा | बराड़ामें लघु सचिवालय बनाने के लिए सरकपुर रोड पर अधिग्रहण की जा रही 20 एकड़ 6 कनाल 15 गज जमीन के एक टुकड़े के मालिक रिटायर टीचर एवं जूनियर कमीशंड आफिसर सूबेदार धर्म सिंह सैणी पुत्र रामजी दास निवासी गांव बराड़ा ने विरोध जताया है कि उनकी 1 एकड़ 2 कनाल 17 मरले जगह का जबरदस्ती अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है जबकि उन्होंने अधिग्रहण के विरोध में पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में केस किया हुआ है और कोर्ट द्वारा इस अधिग्रहण पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। धर्म सिंह ने बताया कि भूमि अधिग्रहण नीति 1-1-2014 केवल एकमात्र छलावा है क्योंकि क्लेटर रेट का चार गुणा मुआवजा राशि आज की मौजूदा कीमत से काफी कम बनती है जबकि आज के समय में जमीन की मौजूदा कीमत 1 करोड़ प्रति एकड़ से अधिक है। 11.5.2012 को उक्त भूमि पर धारा 4 का नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें विरुद्ध उन्होंने राष्ट्रपति को दया याचिका के लिए एक पत्र लिखा था। इस पत्र का जवाब डीआरओ कार्यालय अंबाला द्वारा दिया गया कि इस मामले में कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा। धारा 6 लगने के बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में केस दाखिल किया। उन्होंने डीसी अंबाला एवं एसडीएम बराड़ा को उक्त भूमि मालिकों को कमेटी में शामिल करने के लिए कहा।