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इस सत्र में फीस बढ़ाने के दिए स्कूल को आदेश
दीवानहरिकृष्ण दास पब्लिक स्कूल की फीस बढ़ोतरी पर पेंरेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 30 जनवरी को सीएम विंडो पर शिकायत दी थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी धर्मवीर कादयान ने स्कूल को 2015-2016 सत्र की फीस नहीं बढ़ाने को लेकर नोटिस जारी किया है। एसडी विद्या स्कूल के फीस बढ़ाने को लेकर अभिभावक कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। फीस बढ़ाने को लेकर पेंरेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में केस भी डाल रखा है। जिस पर सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च दी गई है। इसी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कोर्ट से फैसला नहीं आने तक फीस बढ़ाने के लिए कहा है।
एसडी विद्या स्कूल कई कारणों से विवाद में रह चुकी है। इसके नाम के बदलाव को लेकर भी कई बार सवाल उठाए गए है। अभिभावकों ने स्कूल पर आरोप लगाया था कि बिना सीबीएसई से अनुमति लिए स्कूल ने अपने नाम में बदलाव कर दिया है। जिसके जवाब को लेकर स्कूल के एडमिन इंचार्ज ने कहा था कि स्कूल सीबीएसई से अनुमति लेने के लिए पत्राचार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि नाम में बदलाव करने से पहले अनुमति लेनी चाहिए या फिर नाम बदलने के बाद।
यह है नियम स्कूल का नाम बदलने के लिए
यदिस्कूल अपने नाम में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे वहीं सारी प्रकिया करनी पड़ती है। जो की सीबीएसई से स्कूल की अनुमति लेते समय करनी होती है। यदि स्कूल बिना अनुमति के अपने नाम में बदलाव करता है तो सीबीएसई स्कूल की मान्यता रद्द कर सकता है।
स्कूल को कोई आपत्ति नहीं
^जिलाशिक्षा अधिकारी की तरफ से आए आदेशों को लेकर स्कूल को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है। जब तक स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। डॉदेशबंधु, एडमिन इंचार्ज, एसडी विद्या स्कूल।
कोर्ट में केस दर्ज है
^2015-2016की फीस नहीं बढ़ाने को लेकर स्कूल को नोटिस दिया है। क्योंकि फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों ने माननीय कोर्ट में केस दर्ज किया हुआ है। जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है। स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। धर्मवीरकादयान, जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला।