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ये नहीं मानते, स्मोकिंग नाबालिगों के लिए खतरा

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी

जहांएकतरफ क्रेंद सरकार का स्वास्थ मंत्रालय पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने वालों को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए नए कानून बनाने की बात कह रहा है। वहीं, दूसरी तरफ जिला प्रशासन सरकार द्वारा बनाए गए पुराने नियमों को भी लागू कराने में असमर्थ है। सरकार द्वारा आदेश दिए गए थे कि जितने भी तंबाकू उत्पाद वाले विक्रेता हैं उन सभी को अपनी दुकानों पर साइन बोर्ड लगाने होंगे। जिस पर लिखा होना चाहिए कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है। इस नियम को कुछ समय तक तो विक्रेताओं ने निभाया लेकिन आज अधिकतर तंबाकू विक्रेता धड़ल्ले से नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेच रहे हंै। तंबाकू के सेवन को लेकर लगाए जाने वाले साइन बोर्ड भी दुकानों पर नहीं लगे मिलते और जिला प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है।

सरकार द्वारा बनाई गई पैनल कमेटी ने तंबाकू सेवन करने वालों की उम्र को 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष करने की सिफारिश की है और जुर्माना राशि को 200 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने के लिए अपना पक्ष रखा है। वहीं यदि सरकार नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचे जाने वालों के खिलाफ भी यदि कोई ठोस कदम उठाती है तो सरकार की मंशा पर स्पष्ट दिखाई देती। यदि इसी तरह नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचे जाते रहे और तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कार्रवाई नहीं कि गई तो इससे सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले आदेशों का कोई मतलब नहीं रह जाता।

सरकार के आदेशों के बावजूद तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान नहीं लगा नाबालिगों से संबंधित बोर्ड।