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शिविर में छात्राओं को दी कानूनों की जानकारी
अम्बाला सिटी| जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिला आईटीआई अम्बाला शहर में कानूनी जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में एडवोकेट प्रीति सहगल ने छात्राओं को कन्या भ्रूण हत्या तथा पीएनडीटी एक्ट के तहत किए गए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
उपस्थित छात्राओं को सम्बोधित करते हुए प्रीति सहगल ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक बुराई होने के साथ-साथ एक कानूनी अपराध भी है। उन्होंने बताया कि गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच करने और कराने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसके तहत पहली बार पकड़े जाने वाले कम से कम तीन वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना किया जा सकता है।
दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह दोनों सजाएंं एक साथ भी हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या या भ्रूण जांच जैसी कार्रवाई की सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है और जिला प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस राशि को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि अम्बाला में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग जांच करने के मामले में 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से दो मामलों में दोषी लोगों को सजा भी हुई है। उन्होने इस अवसर पर महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा विषय पर भी छात्राओं को जानकारी दी।