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स्कूल बसों के ड्राइवर कंडक्टर करें नियमों का पालन: डीसी

7 वर्ष पहले
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अम्बाला| डीसीमनदीप सिंह बराड़ ने जिला के उन सभी विद्यालयों शिक्षण संस्थान, जो विद्यार्थियों को लाने-ले जाने के लिए बस का प्रयोग करते हैं, के संचालकों को निर्देश दिए कि वे स्कूल बस, इसके चालक परिचालक के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यालय इन निर्देशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बराड़ ने बताया कि प्रत्येक स्कूल बस, गाड़ी या किसी अन्य प्रकार के साधन, जो स्कूल के बच्चों को लाने-ले जाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, का मोटर वाहन अधिनियम 66 के अंतर्गत परमिट होना जरूरी है। सभी शिक्षण संस्थानों में प्रयोग होने वाली गाड़ियों में उचित फिटनेस बीमा सर्टीफिकेट होना चाहिए। संस्थानों में चलने वाली गाड़ियों पर केवल उन्हीं ड्राइवरों को रखा जाएगा, जिनके पास 5 साल ये गाड़ी चलाने का अनुभव हो और चालक परिचालक निर्धारित वर्दी में होने चाहिए। ड्राइवर और कंडक्टर की नियुक्ति करते समय इस बात की जांच अवश्य करें कि उनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस होना चाहिए। सभी स्कूल बसों पर कंडक्टर या सहायक रखे जाने जरूरी हैं, जिन्हें बच्चों को संभालने का सही ज्ञान हो। मुख्य मार्गों पर किस सेक्टर अथवा काॅलोनी में कहां से बच्चों को चढ़ाया और उतारा जाना है, उन स्थानों को मार्क किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक ड्राइवर कंडक्टर, जो बसों पर नियुक्त किए जाते हैं, उनका दो वर्ष में कम से कम एक बार रिफ्रेशर कोर्स अवश्य करवाया जाए।